Tobacco Excise Duty Cut- बिना ब्रांड वाले तंबाकू उत्पादों पर लगा 18 फीसदी एक्साइज ड्यूटी हटा

Tobacco Excise Duty Cut: सरकार ने 1 फरवरी 2026 को एक नई अधिसूचना जारी करके अविनिर्मित (अनब्रांडेड) तंबाकू या उससे जुड़े कुछ उत्पादों पर लागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को हटा दिया है.
इससे पहले बिना ब्रांड नाम वाले और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए अविनिर्मित तंबाकू उत्पादों पर 18% एक्साइज ड्यूटी लागू थी, लेकिन अब इन पर यह टैक्स नहीं लगेगा. सरकार ने इस टैक्स ढांचे को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है. अब केवल उसी तंबाकू पर शून्य उत्पाद शुल्क लगेगा जो ब्रांडेड नहीं है और खुदरा पैक के लिए तैयार नहीं है. इससे असंगठित क्षेत्र में तंबाकू किसानों, छोटे थोक विक्रेताओं और निर्माताओं को राहत मिलेगी.
विशेषज्ञों के मुताबिक इस बदलाव का असर तंबाकू से जुड़े बड़े ब्रांडों के स्टॉक्स (जैसे ITC और Godfrey Phillips) पर देखने को नहीं मिलेगा.
क्योंकि ये कंपनियां ब्रांडेड और खुदरा बिक्री के लिए पैक किए गए तंबाकू उत्पादों का कारोबार करती हैं, जो इस छूट के दायरे में नहीं आते. इसलिए इनके संचालन, लागत या प्रॉफिट मार्जिन पर इस बदलाव का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और शेयरों के प्रदर्शन पर भी असर की संभावना कम है.
छोटे व्यापारियों को राहत/Tobacco Excise Duty Cut
टैक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि इस बदलाव से छोटे सप्लायर्स को फायदा होगा, जो बिना किसी ब्रांड नाम के थोक में असंसाधित तंबाकू का व्यापार करते हैं. अब ऐसे उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी भी उस सीमा तक कम की जाएगी जितनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर लगती थी. इससे आयात और व्यापार दोनों में राहत मिलने की उम्मीद है.
सरकार ने टैरिफ हेडिंग 2401 के तहत अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू अपशिष्ट पर उत्पाद शुल्क में स्पष्ट विभाजन कर दिया है, ताकि बिना ब्रांडिंग वाले गैर-खुदरा थोक तंबाकू और कॉमर्शियल/रिटेल यूज वाले उत्पादों में फर्क साफ हो सके.








